बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स सिस्टम को लागू किया जो वित्त वर्ष 2020-21 से लागू हो रहा है। नए टैक्स सिस्टम में टैक्स रेट कम है, लेकिन डिडक्शन और एग्जेंप्शन का फायदा नहीं मिलेगा। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 जुलाई 2020 तक है।
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